ओपन स्कूलों के छात्र भी दे सकेंगे नीट: सुप्रीम कोर्ट
ओपन स्कूलों के छात्र भी दे सकेंगे नीट: सुप्रीम कोर्ट

ओपन स्कूलों के छात्र भी दे सकेंगे नीट: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। ओपन स्कूलों के छात्र भी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए पात्र होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य बोडों और सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट 2018 में इस प्रावधान को रद्द कर
चुका है, जिसे मेडिकल काउंसिल ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी।